CBI- Central Bureau of Investigation ( केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो )  क्या होता हैं ?



  • CBI  भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी हैं, जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती हैं |
  • द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1941 में ब्रिटिश भारत के युद्ध विभाग में एक विशेष पुलिस स्थापना (SPE) का गठन किया गया था ताकि युद्ध से संबधित खरीद मामलो में रिश्वत और भ्रस्टाचार के आरोपों की जाँच हो सके | 
  • DSPE Act- 1946 द्वारा भारत सरकार  के विभिन्न विभागों में भ्रस्टाचार की जाँच हेतु एक एजेंसी के रूप में इसकी शुरुआत की गयी | 
  • भारत में हो रहे सामाजिक अपराधों , उच्च पदों पर भ्रस्टाचार , कालाबाजारी और मुनाफाखोरी अदि के अन्वेषणहेतु 1963 में  CBI का गठन किया गया | 
  • केंद्र सरकार CBI को किसी राज्य में अपराध की जाँच के लिए अधिकृत कर सकती हैं लेकिन ऐसा केवल राज्य सरकार की सहमति से ही किया जा सकता हैं | 


CBI का निदेशक -

  • CBI के निदेशक की नियुक्ति 2014 तक तो DSPE Act- 1946  के आधार पर की जाती थी | 
  • DSPE Act- 1946 को वर्ष 2003के विनीत नारायण मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर संसोधित किया गया तथा एक समिति द्वारा केंद्र सरकार को CBI की नियुक्ति से संबधित सिफारिश भेजी गयी | 
  • 2014 में लोकपाल अधिनियम ने CBI निदेशक की नियुक्ति के लिए एक समिति का प्रावधान किया गया | 
CVC  ACT 2003 के द्वारा CBI के निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष किया गया | 


वर्तमान में सीबीआई निदेशक - Shri Rishi Kumar Sukla ( Director of centeral bureau of investigation )-  Director of CBI

गठन - 1941 as the Special Police Establishment

मुख्यालय - दिल्ली